श्रीगणेश ज्वैलरी हाउस मामला: कोर्ट ने 175 करोड़ रुपए की संपत्तियां वापस करने का दिया आदेश

कोलकाता । कोलकाता की सिटी सेशंस कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (I) लिमिटेड से जुड़ी लगभग 175 करोड़ रुपए की अटैच की गई संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश 10 दिसंबर को न्यायालय द्वारा पारित किया गया। इस मामले में धोखाधड़ी के आरोप प्रमोटर-डायरेक्टर नीलेश पारेख, उमेश पारेख, कमलेश पारेख और अन्य पर लगे थे, जिन्होंने धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन और लोन फंड के डायवर्जन के माध्यम से 25 बैंकों के कंसोर्टियम को 2,672 करोड़ रुपए का चूना लगाया था।

ईडी की जांच में पता चला कि एसजीजेएचआईएल के प्रमोटरों ने भारत में कई कंपनियां और विदेशों में, जिनमें दुबई, सिंगापुर और हांगकांग शामिल हैं, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां बनाई थीं, ताकि सोने, बुलियन और आभूषणों की राउंड-ट्रिपिंग की एक जटिल योजना को अंजाम दिया जा सके। कोलकाता के मणिकंचन में बने आभूषणों को उनके नियंत्रण वाली विदेशी संस्थाओं को निर्यात किया हुआ दिखाया गया, अन्य संबंधित कंपनियों के माध्यम से रूट किया गया और अंततः विदेशी बाजारों में बेचा गया। हालांकि, संबंधित बिक्री से प्राप्त राशि कभी भी कंसोर्टियम बैंकों को चुकाने के लिए भारत वापस नहीं लाई गई।

इसके बजाय, कंपनी ने भारतीय बैंकों से एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग सुविधाओं का लाभ उठाया और फंड प्राप्त किया, जबकि बैंक एक्सपोर्ट से प्राप्त राशि वसूल करने में असमर्थ रह गए। इस तरीके से, प्रमोटरों ने तीन गुना फायदा उठाया। क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग, एक्सपोर्ट से प्राप्त राशि को विदेश में रखना, और लेनदेन को छिपाना। इसके अलावा, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में 193.11 करोड़ रुपए की कई संपत्तियों को दो प्रोविजनल अटैचमेंट आदेशों के माध्यम से अटैच किया गया।

सार्वजनिक हित की रक्षा करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक फंड की वसूली सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए ईडी ने कंपनी के लिक्विडेटर के साथ कई बैठकें कीं। इसके बाद, लिक्विडेटर ने अटैच की गई संपत्तियों को वापस करने के लिए अपना आवेदन दायर किया, जिसे ईडी द्वारा दायर एक सहमति याचिका के माध्यम से समर्थन दिया गया, जिससे बैंक को संपत्तियों को वापस करने के लिए न्यायिक विचार संभव हो सका। 10 दिसंबर को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अटैच की गई संपत्तियों को लिक्विडेटर को वापस देने की अनुमति दी, यह मानते हुए कि बैंक बकाया की कानूनी वसूली का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते बकाया का भुगतान किया जाए और किसी भी अतिरिक्त राशि को पीएमएलए के तहत फैसले के लिए सक्षम अधिकारी के पास जमा किया जाए।

यह वापसी वित्तीय धोखाधड़ी से मिले पैसे को सही दावेदारों को लौटाने, सार्वजनिक धन की वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जटिल वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने और बैंकिंग प्रणाली की अखंडता को बहाल करने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

–आईएएनएस

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