मजिस्ट्रियल कोर्ट को सांसद/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए नए आदेश जारी करें : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट की अदालतें नहीं बनाकर, इसके बजाय सत्र अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई की अनुमति देकर अपने आदेश की गलत व्याख्या की है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ व सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के वकील से कहा, “हमारे आदेशों की गलत व्याख्या न करें, हम जानते हैं कि हमारे आदेश क्या हैं.।”

मुख्य न्यायाधीश ने वकील से आगे पूछा, “यदि आप मजिस्ट्रियल अदालतें नहीं बनाते हैं और प्रभारी सत्र न्यायाधीशों को मामले देते हैं, तो कितने साल तक मामले चलेंगे? क्या यही हमारा इरादा था?”

उच्च न्यायालय के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लगभग 13,000 मामले लंबित हैं और कहा कि इन मामलों की सुनवाई के लिए 62 विशेष अदालतें हैं। 16 अगस्त, 2019 को उच्च न्यायालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा राज्य के 74 जिलों में से 62 के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की विशेष अदालतों का गठन किया गया।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि “सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट अदालतों के गठन पर उसका पिछला आदेश बिल्कुल स्पष्ट था, मगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश की गलत व्याख्या की।”

उच्च न्यायालय के वकील ने कहा कि विशेष अदालतें सत्र स्तर पर बनाई गई थीं, न कि मजिस्ट्रेट स्तर पर और यह शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुसार किया गया था।

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय मामले में पिछले साल 16 सितंबर को शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि यह अदालत अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय मामलों को सत्र अदालत में स्थानांतरित करना चाहती है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “हम आगे निर्देश देते हैं कि 16 अगस्त, 2019 के परिपत्र के मद्देनजर सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय मामले सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएंगे।”

“हालांकि, पूरे रिकॉर्ड और कार्यवाही को नामित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कार्यवाही उस चरण से शुरू होगी जो कार्यवाही के हस्तांतरण से पहले पहुंच गई है। इससे परीक्षण नए सिरे से शुरू नहीं करना होगा।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि ये निर्देश यूपी में पूर्व और मौजूदा विधायकों से जुड़े मामलों की व्यापकता को नियंत्रित करेंगे, जिन्हें विशेष अदालतों द्वारा सत्र अदालतों द्वारा या जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट की अदालतों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया जाना है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस आदेश के अनुरूप एक नया परिपत्र जारी करना चाहिए।

इसने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय को पूर्व और मौजूदा विधानसभाओं से जुड़े आपराधिक मामलों को जरूरत के मुताबिक कई सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट अदालतों को आवंटित करना सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि एक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों को एक मजिस्ट्रेट की नामित अदालत को सौंपा जा सके, जबकि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले सत्र की निर्दिष्ट अदालत को सौंपे जाते हैं।

शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ सपा के वरिष्ठ नेता व सांसद आजम खां द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी।

–आईएएनएस

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग खारिज की

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीएम...

इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उदित राज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात

नई दिल्ली । दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होने हैं। जिसे लेकर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी (आप) लगातार चुनाव प्रचार कर रही है।...

10 साल में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए, चोरों की नींद उड़ गई है : पीएम मोदी

हाजीपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। हाजीपुर में एक जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि...

भाजपा ने कर्नाटक विधानपरिषद चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों की सूची जारी की

नई दिल्ली । भाजपा ने कर्नाटक में होने वाले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की विधानपरिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए शनिवार को अपने पांच उम्मीदवारों की सूची जारी की।...

सरकार बनी तो सीबीआई-ईडी के मामले लिए जाएंगे वापस : खड़गे

पटना । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तमाम सियासी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय जाहिर की। इस दौरान महागठबंधन में शामिल सभी...

वायरल संदेशखाली वीडियो : भाजपा नेता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका मंजूर

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक स्थानीय भाजपा नेता गंगाधर कयाल ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया कि उनसे जुड़ा एक फर्जी स्टिंग-ऑपरेशन...

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आतिशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाया

दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर ‘आप’ नेता आतिशी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा...

‘एआईएफएफ में हम असुरक्षित महसूस करते हैं’, महिला स्टाफ ने फेडरेशन के सीनियर अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली | सितंबर 2022 में नई कार्यकारी समिति के कार्यभार संभालने के बाद से ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) में विवाद पर्याय बन गया है। वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर...

ईडी ने हेमंत की ओर से दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

रांची । ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एसटी-एससी थाने में उसके अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने...

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से अपने कार्यालय या सचिवालय न जाने को कहा

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हुए अपने कार्यालय या सचिवालय नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने...

केजरीवाल की अंतरिम रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। बुधवार को जस्टिस...

नगरपालिकाओं के चयनित सदस्यों को लोक सेवक या उनके राजनीतिक आका मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नगरपालिकाओं के चयनित सदस्यों को लोक सेवकों या उनके राजनीतिक आकाओं की मर्जी से सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि...

editors

Read Previous

टॉलीवुड हस्तियों को ईडी का समन, ड्रग रैकेट पर फिर से चर्चा तेज

Read Next

रामपुर में दूसरे को फंसाने के चक्कर में खुद अपने ही जाल में फंसा आरोपी

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com