सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह की आरोपी महिला को दी अग्रिम जमानत

Supreme Court of India. (Photo Courtesy: Twitter)

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर द्विविवाह का अपराध करने की आरोपी महिला को आईपीसी की धारा 494 और आईपीसी की धारा 420 के तहत अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एस. रवींद्र भट की बेंच ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य मध्य प्रदेश अभियोजन एजेंसी है और वे इस अदालत के समक्ष हैं और आरोपों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। हम जांच और उसके बाद परीक्षण के निष्कर्ष तक उक्त अंतरिम संरक्षण को जारी रखना उचित समझते हैं, यदि जरुरी हो।

अधिवक्ता नमित सक्सेना ने शीर्ष अदालत में महिला का प्रतिनिधित्व किया।

याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत में, राज्य सरकार ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति जताई कि आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ है। वह फरार है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि महिला को जांच में भाग लेना चाहिए और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 (2) के तहत शर्तों का भी पालन करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने इस साल अक्टूबर में मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, इस अदालत ने 10 अक्टूबर, 2022 को प्रतिवादी-मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और प्रतिवादी संख्या 2 (याचिकाकर्ता के पति) को तत्काल कार्यवाही के पक्ष के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी।

सक्सेना के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एक निजी बैंक के एजेंट द्वारा की गई एक लिपिकीय गलती के आधार पर महिला को द्विविवाह और धोखाधड़ी के एक झूठे मामले में फंसाया गया है, जिसमें बैंक के एजेंट ने खाता खोलने का फॉर्म भरते समय याचिकाकर्ता के पति और नामांकित व्यक्ति के रूप में गलती से एक व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया।

याचिका में कहा गया है, जाहिर तौर पर, याचिकाकर्ता को जैसे ही इस बारे में पता चला, गलती को ठीक कर लिया गया था। यह कि विवादित आदेश के तहत, याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है, इस बात पर विचार किए बिना कि भौतिक साक्ष्य और दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं और यह कि वर्तमान मामला शिकायतकर्ता (पति) का केवल एक विचार है।

तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य को देखे बिना और यह विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण बताए बिना, अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

–आईएएनएस

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