सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह की आरोपी महिला को दी अग्रिम जमानत

Supreme Court of India. (Photo Courtesy: Twitter)

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर द्विविवाह का अपराध करने की आरोपी महिला को आईपीसी की धारा 494 और आईपीसी की धारा 420 के तहत अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एस. रवींद्र भट की बेंच ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य मध्य प्रदेश अभियोजन एजेंसी है और वे इस अदालत के समक्ष हैं और आरोपों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। हम जांच और उसके बाद परीक्षण के निष्कर्ष तक उक्त अंतरिम संरक्षण को जारी रखना उचित समझते हैं, यदि जरुरी हो।

अधिवक्ता नमित सक्सेना ने शीर्ष अदालत में महिला का प्रतिनिधित्व किया।

याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत में, राज्य सरकार ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति जताई कि आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ है। वह फरार है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि महिला को जांच में भाग लेना चाहिए और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 (2) के तहत शर्तों का भी पालन करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने इस साल अक्टूबर में मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, इस अदालत ने 10 अक्टूबर, 2022 को प्रतिवादी-मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और प्रतिवादी संख्या 2 (याचिकाकर्ता के पति) को तत्काल कार्यवाही के पक्ष के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी।

सक्सेना के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एक निजी बैंक के एजेंट द्वारा की गई एक लिपिकीय गलती के आधार पर महिला को द्विविवाह और धोखाधड़ी के एक झूठे मामले में फंसाया गया है, जिसमें बैंक के एजेंट ने खाता खोलने का फॉर्म भरते समय याचिकाकर्ता के पति और नामांकित व्यक्ति के रूप में गलती से एक व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया।

याचिका में कहा गया है, जाहिर तौर पर, याचिकाकर्ता को जैसे ही इस बारे में पता चला, गलती को ठीक कर लिया गया था। यह कि विवादित आदेश के तहत, याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है, इस बात पर विचार किए बिना कि भौतिक साक्ष्य और दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं और यह कि वर्तमान मामला शिकायतकर्ता (पति) का केवल एक विचार है।

तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य को देखे बिना और यह विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण बताए बिना, अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

–आईएएनएस

इराक ने अमेरिकी सांसदों के तेल तस्करी के आरोपों को नकारा

बगदाद । इराक ने अमेरिका के कुछ सांसदों के उस आरोप को नकार दिया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का बावजूद इराक उसकी मदद...

कांग्रेस के कार्यकाल में देश के सुनहरे इतिहास को क्यों छिपाया गया, राहुल गांधी जवाब दें : भाजपा

नई दिल्ली । भाजपा नेता नलिन कोहली ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सोमवार को सवाल किया कि कांग्रेस की सरकार में देश के सुनहरे इतिहास को...

जी-20 के एक साल : पीएम मोदी के सुझाव ने शिखर सम्मेलन को बनाया था यादगार, पूर्व विदेश सचिव ने दी जानकारी

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित 'भारत मंडपम' में 9 और 10 सितंबर 2023 को जी-20 समिट का सफल आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में...

दीवाली में गिर जाएगी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार : भाजपा नेता सीटी रवि

हुबली । कर्नाटक भाजपा के नेता सीटी रवि ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का 'टाइम फिक्स' हो गया है। उनके मुताबिक आगामी दीवाली तक सिद्दारमैया सरकार की...

हरियाणा में गठबंधन की चर्चा के बीच ‘आप’ ने जारी की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

नई दिल्ली । हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली सूची में पार्टी ने 20 उम्मीदवारों...

भारतीय कंपनियों के इजरायल को हथियार निर्यात में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें गाजा के साथ चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल को हथियारों और अन्य...

रियाद में सोमवार को भारत-खाड़ी सहयोग परिषद की महत्वपूर्ण बैठक

रियाद । विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को सऊदी अरब के रियाद में भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक परिषद की...

सूडान पहुंचे डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस, हेल्थ सिस्टम में सहयोग का आश्वासन

खार्तूम । सूडान दौरे पर पहुंचे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। सूडान के...

आधार कार्ड के फैसले पर कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा, असम के सीएम गलत इरादे से प्रेरित

नई दिल्ली । कांग्रेस के राज्यसभा के पूर्व सांसद राजमणि पटेल ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के आधार कार्ड जारी करने के फैसले की आलोचना की।...

दो साल में मंगल ग्रह पर पहला स्टारशिप मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य : मस्क

सैन फ्रांसिस्को । टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने रविवार को कहा कि मंगल ग्रह पर पहला अनक्रूड स्टारशिप मिशन दो साल में लॉन्च किया जाएगा। स्टारशिप दुनिया...

आईआईटी बॉम्बे को अनुसंधान एवं विकास के लिए मिला 700 करोड़ रुपये का फंड

नई दिल्ली । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे ने 2023-24 में अनुसंधान और विकास के लिए वार्षिक अनुदान के रूप में रिकॉर्ड 700 करोड़ रुपये हासिल किए हैं। पिछले तीन...

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, पांच लोगों की मौत

इंफाल । मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। शुक्रवार से शुरू हुई हिंसा शनिवार को दूसरे दिन भी जारी है। बताया जा रहा है कि...

editors

Read Previous

कानपुर : सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के कारण तीन की मौत

Read Next

अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को रवाना किया, बोले, देश गुलामी की सभी निशानियों से मुक्ति पाकर आगे बढ़ रहा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com