New Delhi: Pediatrician Dr Kafeel Khan, who was accused in the 2017 Gorakhpur children death case and was cleared of the charges, addresses a press conference in New Delhi on Sep 28, 2019. (Photo: IANS)
यूपी के बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सिजन खरीद घोटाले के आरोप में निलंबित चल रहे डॉ. कफील अहमद के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। डॉ. कफील अहमद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निलंबन को चुनौती दी है।
याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि डॉ. कफील खान को चार वर्षों से निलंबित क्यों रखा गया है। एक बार जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दोबारा जांच का आदेश देने में 11 माह का समय क्यों लगाया गया।
याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकलपीठ सुनवाई कर रही है। इसके जवाब में प्रदेश सरकार के अपरमहाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि डॉ. कफील के खिलाफ 24 फरवरी, 2020 को दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया गया है।
अधिकारियों को इस बात की छूट दी गई है कि वह हाई कोर्ट के 29 जुलाई, 2021 के आदेश के परिपेक्ष्य में नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। कोर्ट को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास विचारणीय मुद्दा यह रह गया है कि याची को पिछले चार वर्षों से निलंबित रखने का औचित्य क्या है। याचिका में कहा गया है कि याची सहित नौ लोगों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी। इनमें से सात को बहाल कर दिया गया।
अब याची के खिलाफ जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य न पाए जाने के बावजूद दोबारा जांच का आदेश दिया गया और उसे अब तक निलंबित रखा गया है। कोर्ट इस मामले पर अब दस अगस्त को सुनवाई करेगी।
इंडिया न्यूज स्ट्रीम।