नई दिल्ली:मुंबई की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने नकली नोट मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी में एक आरोपी को सात साल की कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है और भारतीय मुद्रा में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एनआईए की एक विशेष अदालत, मुंबई ने बांद्रा (पूर्व) के सभी पांच आरोपियों को 4.78 लाख रुपये मूल्य के नकली भारतीय मुद्रा नोटों की बरामदगी से संबंधित फैसला सुनाया है। पांच आरोपी रेहान अब्बास शेख, शफहद मुख्तार अंसारी, अनीस इकलाक शेख, किशोर नामदेव फुलर और रोहित कुमार नागेंद्र सिंह थे। मामला मूल रूप से 11 अक्टूबर, 2018 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 489-बी, 489-सी और 34 के तहत दर्ज किया गया था।
इसके बाद, एनआईए ने 4 दिसंबर, 2018 को मामला फिर से दर्ज किया और जांच शुरू की।
जांच के बाद एनआईए ने तीन चार्जशीट दाखिल की थीं। पहली चार्जशीट 5 जनवरी, 2019 को दायर की गई थी और बाद में चार्जशीट 30 सितंबर, 2019 और इस साल 23 अप्रैल को नौ आरोपियों के खिलाफ दायर की गई थी। 30 अक्टूबर को, आरोपी रोहित कुमार नागेंद्र सिंह ने एनआईए विशेष अदालत, मुंबई के समक्ष दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 120-बी, 489 (बी) और 489 (सी) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की आरआई और 1000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।
बाकी चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ ट्रायल जारी है।
–आईएएनएस