कानपुर (यूपी): योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को सोमवार को एक अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद आर्म्स एक्ट के एक मामले में 1,500 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई। रविवार को, पुलिस ने अदालत के कक्ष से उनके ‘गायब होने’ की जांच शुरू की थी।
सचान को दो दिन पहले अवैध राइफल रखने के 13 अगस्त, 1991 को उनके खिलाफ दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके तुरंत बाद, सचान कथित तौर पर आदेश की एक प्रति लेकर अदालत कक्ष से भाग गए।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की पाठक कामिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सचान ने भागते समय फाइल ले ली थी।
अदालत में ले जाते समय मंत्री ने कहा कि वह कोई नोटिस नहीं दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश हो रहे हैं, उनके खिलाफ मामला फर्जी है।
उन्होंने कहा, “मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मीडिया ने मुझे एक भगोड़े की तरह लोगों के सामने दिखाया, जिसने फाइल छीन ली। अदालत जो भी फैसला करेगी मैं उसका पालन करूंगा।”
–आईएएनएस