सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया, ग्रीन क्रैकर्स पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली मनाने के लिए प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने त्योहारों के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया। पीठ ने कहा कि फिलहाल, हम दिवाली के दौरान प्रतिबंध हटाने की अनुमति देंगे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को कई सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया, जिसमें यह भी शामिल है कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से पटाखों की बिक्री की जाएगी और केवल अनुमति प्राप्त निर्माताओं को ही बिक्री करने की अनुमति होगी।

26 सितंबर को, मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में उन प्रमाणित निर्माताओं को अस्थायी रूप से हरी पटाखे बनाने की अनुमति दी, जिनके पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से परमिट हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक वे इन ग्रीन क्रैकर्स को निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं बेच सकते।

इस वर्ष अप्रैल में न्यायमूर्ति अभय एस ओका (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा था कि हर साल केवल 3-4 महीने की अवधि के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है, और हरित पटाखों के लिए भी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हवा में प्रदूषण का स्तर लंबे समय से खतरनाक बना हुआ है। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं होता कि हरे पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) से प्रदूषण बहुत कम होता है, तब तक इन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वस्थ जीवन और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है।

इससे पहले, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश को और बढ़ा दिया।

कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 17 जनवरी तक लागू प्रतिबंध को अगले आदेश तक जारी रखा जाए।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली और राजस्थान सरकारों द्वारा पहले से लगाया गया प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब शेष राज्य भी इसी तरह के उपाय लागू करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को दिल्ली की तरह एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश तब आया जब कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, जबकि राजस्थान ने एनसीआर में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था।

–आईएएनएस

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