रिश्वत मामले में आंध्र के मुख्यमंत्री की जमानत रद्द करने से सीबीआई कोर्ट का इनकार

हैदराबाद: सीबीआई की एक अदालत ने बुधवार को वाईएसआरसीपी के बागी सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और सांसद वी. विजया साईं रेड्डी को रिश्वत मामले में मिली जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। प्रधान विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 25 अगस्त को सुरक्षित रखा आदेश सुनाया।

राजू ने इस साल अप्रैल में याचिका दायर कर जगन की जमानत रद्द करने की मांग की थी और उनके करीबी विजया साईं रेड्डी की जमानत शर्तो के कथित उल्लंघन के आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी।

नरसापुर से लोकसभा सदस्य राजू ने भी आशंका जताई थी कि जगन इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष जगन के पेश न होने और छूट की मांग को जमानत की शर्तो का उल्लंघन बताया।

मई 2019 में मुख्यमंत्री बने जगन अपने संवैधानिक कर्तव्यों का हवाला देते हुए अदालत में साप्ताहिक पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं।

राजू ने अपनी याचिका में आरोपी आईएएस अधिकारी वाई. श्रीलक्ष्मी की विशेष मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और सह आरोपी एम. सैमुअल की सरकार के सलाहकार के रूप में नियुक्ति का भी उल्लेख किया था।

सांसद ने तर्क दिया कि चूंकि बदले की भावना के मामले में अभियोजन द्वारा उद्धृत सभी गवाह अब जगन के विषय बन गए हैं, इसलिए वह उन्हें निचली अदालत के समक्ष अपने खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए प्रभावित नहीं कर सकते।

हालांकि, जगन और विजया साईं रेड्डी ने अदालत में कहा था कि उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि राजू ने राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए याचिका दायर की थी।

अपने जवाबी हलफनामे में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राजू व्यक्तिगत हिसाब-किताब तय करने के लिए अदालत को एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सांसद को एक बेईमान आदमी बताया, जिन्होंने बैंकों से धोखाधड़ी की।

राजू के इस आरोप पर कि वह एक जबरदस्ती गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक भी उदाहरण नहीं दिया।

जगन ने राजू की याचिका को उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास बताते हुए दावा किया कि याचिकाकर्ता जमानत रद्द करने का मामला बनाने में विफल रहा।

सीबीआई अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बागी सांसद ने कहा कि वह इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

उन्होंने ट्वीट किया, “सीबीआई अदालत ने मेरे द्वारा दायर जमानत रद्द करने की याचिका को आखिरकार खारिज कर दिया। मैं जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा।”

तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य अदालत में याचिकाओं को स्थानांतरित करने से इनकार किए जाने के कुछ घंटों बाद सीबीआई अदालत ने अपना आदेश सुनाया।

राजू ने सीबीआई अदालत के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की थी। उच्च न्यायालय ने राजू की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए उचित आधार होना चाहिए और महसूस किया कि याचिकाकर्ता काल्पनिक आधार पर स्थानांतरण की मांग कर रहा है।

राजू ने याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग करते हुए निचली अदालत द्वारा विजया साईं रेड्डी को विदेशी दौरों पर जाने की अनुमति का हवाला देते हुए अपनी आशंका व्यक्त की थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राजू की याचिका का विरोध किया था। इसके वकील ने अदालत को बताया कि न्यायाधीश बड़ी संख्या में व्यक्तियों को इस तरह की राहत देते हैं।

जगन के खिलाफ आरोप 2004-2009 की अवधि से संबंधित हैं, जब उनके पिता वाई.एस. राजशेखर रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने इन आरोपों की जांच की कि जगन ने दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में विभिन्न व्यक्तियों/कंपनियों से अपने समूह की कंपनियों में निवेश की आड़ में तत्कालीन आंध्र सरकार द्वारा उन्हें दिए गए अनुचित लाभ के लिए ‘क्विड प्रो क्वो’ के रूप में रिश्वत ली।

जगन को मई 2012 में गिरफ्तार किया गया था, जब वह सांसद थे और 2013 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी।

–आईएएनएस

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