लखीमपुर खीरी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की खिंचाई की

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक आरोपी को दो ओवरलैपिंग एफआईआर में लाभ दिया गया है। एक एफआईआर प्रदर्शनकारी किसानों को कार से कुचलने और दूसरा कथित लिंचिंग के मामले में है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लिंचिंग की प्राथमिकी में एकत्र किए गए सबूत एक विशेष आरोपी को बचाने के लिए एकत्र किए जा रहे थे।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पर सवालों की झड़ी लगा दी।

जस्टिस हिमा कोहली ने साल्वे से सवाल किया कि अब तक सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन क्यों जब्त किया गया है और मामले के अन्य आरोपियों के फोन का क्या?

पीठ ने साल्वे से आगे पूछा, क्या अन्य आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे?

साल्वे ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ आरोपियों ने कहा कि उनके पास सेल फोन नहीं है, लेकिन सीडीआर प्राप्त कर लिए गए हैं।

जस्टिस कोहली ने कहा, “क्या आपका यह बयान है कि किसी अन्य आरोपी के पास सेल फोन नहीं था?”

साल्वे ने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आरोपी वहां थे और चश्मदीदों ने उन सभी का ब्योरा दिया है।

इस मौके पर, न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि प्रथम ²ष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक विशेष आरोपी दो प्राथमिकी को ओवरलैप करके लाभ देने की मांग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा रहा था कि दो प्राथमिकी हैं और एक प्राथमिकी में एकत्र किए गए साक्ष्य का उपयोग दूसरे में किया जाएगा।

साल्वे ने कहा कि दोनों प्राथमिकी में कोई मिलावट नहीं है। पीठ ने जवाब दिया, “लेकिन इसकी अलग से जांच होनी चाहिए..”

साल्वे ने कहा कि यह पहले से ही किया जा रहा था और दोनों प्राथमिकी की जांच की जा रही थी। उन्होंने बताया कि एफआईआर 220 पब्लिक लिंचिंग के बारे में है, इसलिए सबूत इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है।

जस्टिस कांत ने कहा, “हत्या का एक सेट किसानों का है, एक सेट पत्रकारों का है, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का है ..। अब तीसरे सेट में एक गवाह पहले मामले में आरोपी के पक्ष में बयान देता है, जिसमें किसानों की मौत शामिल है।”

साल्वे ने जवाब दिया कि जब गवाह बयान देने आते हैं, तो पुलिस को उनके बयान दर्ज करने होते हैं और कहा कि सभी सीडीआर पुलिस के पास हैं।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अदालत एसआईटी से उम्मीद करती है कि किसानों की मौत के मामले में गवाही देने आने वालों की स्वतंत्र कार्रवाई होगी और दूसरे मामले में जो सबूत जुटाए जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता।

उन्होंने साल्वे से कहा कि ऐसा लगता है कि यह एसआईटी एफआईआर के बीच जांच दूरी बनाए रखने में असमर्थ है।

पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दो प्राथमिकी में सबूत स्वतंत्र रूप से दर्ज किए गए हैं, वह जांच की निगरानी के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का इच्छुक है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। साल्वे ने सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ समय मांगा।

शीर्ष अदालत ने मामले को शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

–आईएएनएस

आरएचए/एएनएम

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