टकराव की राह पर पाकिस्तान की संसद व सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की संसद और न्यायपालिका के बीच गतिरोध हो गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल) विधेयक 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित आठ सदस्यीय पीठ को खारिज कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। द न्यूज ने बतायाख् दूसरी ओर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम निषेधाज्ञा का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल) 2023 के संचालन पर रोक लगा दी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश की स्वत: संज्ञान लेने और बेंच गठित करने की शक्तियों को कम करना है।

पीडीएम गठबंधन सरकार ने एक बयान जारी करते हुए विवादास्पद बताते हुए आठ सदस्यीय पीठ को खारिज कर दिया। द न्यूज ने बताया कि संघीय सरकार में सहयोगियों ने संसद के अधिकार को छीनने और इसके संवैधानिक दायरे में हस्तक्षेप करने के प्रयासों का विरोध करने का संकल्प लिया।

इस हफ्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल 2023 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा लौटाए जाने के बाद संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित किया गया था। याचिकाओं को सुनने के लिए आठ सदस्यीय पीठ का गठन किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल) विधेयक 2023 की अवधारणा, तैयारी, समर्थन और पारित करना दुर्भावना से दूषित कार्य है।

इसके बाद, संविधान के अनुच्छेद 184 (3) के तहत चार अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें शीर्ष अदालत से बिल को रद्द करने के लिए कहा गया।

द न्यूज ने बताया, सत्तारूढ़ गठबंधन के बयान ने नए घटनाक्रम को अभूतपूर्व करार दिया, क्योंकि विधायी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था। इसने कहा कि यह कदम देश की सर्वोच्च अदालत की विश्वसनीयता को कम करने के बराबर है और न्याय की संवैधानिक प्रक्रिया को अर्थहीन बना रहा है।

बयान में कहा गया है, यह बेंच खुद सुप्रीम कोर्ट के विभाजन का एक वसीयतनामा है, जो एक बार फिर सत्ताधारी दलों के पहले बताए गए रुख का समर्थन करती है। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन इसे संसद और उसके अधिकार पर हमला मानता है।

बयान में विवादास्पद पीठ के गठन पर दुख व्यक्त किया गया। जिसमें सीजेपी की शक्तियों पर सवाल उठाने वाले न्यायाधीशों में से कोई भी शामिल नहीं है और बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा के न्यायाधीशों को शामिल नहीं किया गया। इसने कहा कि संसद के अधिकार को छीनने और उसके संवैधानिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के प्रयासों का विरोध किया जाएगा। गठबंधन के सहयोगियों ने कहा, पाकिस्तान के संविधान के आलोक में संसद के अधिकार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखैल ने अपने पहले के फैसलों में वन-मैन शो, पक्षपातपूर्ण और तानाशाही व्यवहार और विशेष पीठों के गठन पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बयान में कहा गया, आठ सदस्यीय विवादास्पद पीठ के गठन के साथ इन न्यायाधीशों के फैसलों में बताए गए तथ्य और अधिक स्पष्ट हो गए हैं।

सत्ताधारी गठबंधन ने कहा, विवादास्पद बेंच का जल्दबाजी में गठन और बिल को सुनवाई के लिए तय करना, इच्छा और मंशा के अलावा आने वाले फैसले को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है जो दुखद और न्याय की हत्या के समान है।

–आईएएनएस

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