नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की कार्यकारी समिति के लिए 10 दिसंबर को चुनाव कराने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने कहा, “इस अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने 2 नवंबर को एक नोट प्रस्तुत किया है। नोट व्यापक अभ्यास को इंगित करता है, जो इस अदालत के पूर्व न्यायाधीश द्वारा त्वरित आधार पर किया गया है।”
उन्होंने कहा, “अदालत उस तत्परता की सराहना करती है जिसके साथ राष्ट्रीय हित में असाइनमेंट लिया गया है। न्यायाधीश ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और राज्य संघों सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत की है।”
पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति राव द्वारा प्रस्तुत नोट के संदर्भ में सहमति है कि चुनाव 10 दिसंबर, 2022 को होना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व किया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में प्रस्तावित संशोधनों को आज परिचालित किया जाना है ताकि आम सभा की बैठक 10 नवंबर को हो सके। इस संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों को परिचालित करने की अनुमति है। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव प्रस्तावित संशोधनों के प्रचलन के तौर-तरीकों को चाक-चौबंद करने के लिए स्वतंत्र हैं।”
पीठ ने आदेश दिया कि किसी अन्य अदालत को आईओए के संविधान में संशोधन या आईओए की कार्यकारी समिति के चुनाव से संबंधित किसी भी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए।
पीठ ने कहा, “किसी भी व्यक्ति या पक्ष द्वारा सभी आपत्तियां अकेले इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।”
पीठ ने आईओए को न्यायमूर्ति राव को 20 लाख रुपये के मानदेय का भुगतान करने का भी निर्देश दिया, हालांकि उन्होंने उन्हें सौंपे गए कार्य को मुफ्त में लिया था।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि न्यायमूर्ति नागेश्वर राव ने संकेत दिया है कि वह उस कार्य को करेंगे जो इस अदालत द्वारा नि:शुल्क सौंपा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से कहा कि कार्य की भयावहता और प्रयासों को देखते हुए, यह उचित होगा कि न्यायाधीश को मानदेय का भुगतान किया जाए।
पीठ ने कहा, “सहायक वकील को देय पारिश्रमिक न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा और आईओए को सूचित किया जाएगा। आईओए पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए सहमत हो गया है।”
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की है।
–आईएएनएस