नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को कहा कि उसने कुलगाम के अडूरा गांव के सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या के मामले में जम्मू की एक विशेष अदालत में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
धारा 302 आर/डब्ल्यू 120 बी और 121 के तहत दानिश अयाज डार, फैसल हमीद वागे, निसार राशिद भट उर्फ नासिर, जुबैर अहमद सोफी (समाप्त) और दो फरार आतंकवादी मुश्ताक अहमद इटू और फारूक अहमद भट उर्फ फारूक नल्ली के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है।
मामला शुरू में 11 मार्च, 2022 को कुलगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, और 8 अप्रैल को एनआईए द्वारा फिर से पंजीकृत किया गया था।
“जांच से पता चला है कि पाकिस्तान से संचालित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के संचालकों ने मीर की टार्गेट किलिंग को अंजाम देने के लिए कश्मीर घाटी में सक्रिय एचएम के आतंकवादी सहयोगियों और आतंकवादियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी।”
“इस घटना के अलावा, कश्मीर घाटी में लक्षित हत्याओं को अंजाम देना एचएम और अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों द्वारा कश्मीर घाटी में पंचायती राज प्रणाली द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शांति भंग करने और साथ ही आतंक पैदा करने की बड़ी साजिश का हिस्सा था।”
–आईएएनएस