कोलकाता: कोलकाता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड की संपत्ति को जब्त करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कंपनी को केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्लीन चिट भी दे दी। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने पाया कि ईडी ने कंपनी के कई परिसरों में छापेमारी की और बाद में 95 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि को फ्रीज कर दिया, लेकिन मामले में सभी लंबित कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि कोर्ट ये मानने को तैयार है कि ईडी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 14 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था।
सिंगल जज बेंच ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर की गई याचिका पर विचार किया गया। निष्कर्षों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को खारिज किया जा रहा है।
–आईएएनएस